Site icon चेतना मंच

सुप्रीम कोर्ट से ED को बड़ा झटका, खारिज हुई रिव्यू पिटीशन

Supreme Court Rejects EVM-VVPAT

Supreme Court Rejects EVM-VVPAT

Delhi News : सुप्रीम कोर्ट से ED को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ED की रिव्यू पेटेशन को खारिज कर दिया है।ED की रिव्यू पिटिशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा है। आपको बता दें ED ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर विचार की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने पहले ये फैसला दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ED तभी चला सकती है, जब साजिश में मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध हो। मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक दिखाना जरूरी होगा।

कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी तब तक आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा-120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। इस मामले में 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल ने अब ईडी की रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर के फैसले को रिव्यू करने के लिए ईडी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनता है और जजमेंट में कोई खामी नहीं है ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।

Delhi News

मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक होना जरूरी

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा-120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का केस नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक साजिश की धारा का इस्तेमाल उसी अपराध के लिए हो सकता है जिस अपराध के लिए साजिश रची गई हो। मामले में ईडी की ओर से दाखिल रिव्यू पिटिशन खारिज हो गई।

बड़ी खबर : गर्लफ्रेंड को गला दबाकर मारा, फिर अपने गले पर चला दिया ब्लेड

ग्रेटर नोएडा – नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।

देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें।

Exit mobile version