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इन शर्तों के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Delhi News : दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने CBI के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम केजरीवाल जमानत दी। वहीं अब अरविंद केजरीवाल के रिहाई के रास्ते साफ होते दिख रहे है।

इन शर्तों पर मिली जमानत Delhi News

आपको बता दें कि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उनपर वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी तक नहीं कर सकते हैं।

156 दिन जेल में रहे केजरीवाल

बता दें केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया।10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन पूरे हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल बिता चुके है। Delhi News

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