Delhi News: दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर प्रतिबंध लगाया
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दिल्ली
RP Raghuvanshi
30 Nov 2025 10:24 AM
Delhi News: दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना(जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा लगायी पाबंदियों के मद्देनजर नौ दिसंबर तक शहर में चार पहिये वाले बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया।
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जीआरएपी के क्रियान्वयन के लिए उप समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा के लिए रविवार को एक बैठक की।
परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत उपलब्ध कराए गए निर्देशों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से नौ दिसंबर तक या जीआरएपी के चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (चार पहिया) वाहनों के दौड़ने पर पाबंदियां होंगी।
आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में चार नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है। चार नवंबर को एक्यूआई 447 था।