स्कूली शिक्षा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी
Delhi News
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 01:52 AM
Delhi News : भारत सरकार ने स्कूली शिक्षकों की शिक्षा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एनसीटीई रेगुलेशन 2025 का मसौदा तैयार किया है, जिसे राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। वे 8 मार्च तक अपनी आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। यह अगले सत्र से लागू हो जाएगा। इस नये पाठ्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोगों का ध्यान रखा जाएगा।
बीएड के प्रारूप में किया जाएगा बदलाव
इस नए रेगुलेशन के तहत, बीएड (बैचलर आॅफ एजुकेशन) कार्यक्रमों के प्रारूप और पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। अब विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक वर्षीय, दो वर्षीय, चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड (मास्टर आॅफ एजुकेशन) कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से, एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम, जिसे 2014 में बंद कर दिया गया था, अगले साल से फिर से शुरू होगा। Delhi News
दो वर्षीय बीएड कार्यक्रम को होगा विस्तार
चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम, जो 2023 में शुरू हुआ था, में फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, योग एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन जैसे नए स्पेशलाइजेशन जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा, वर्तमान में चल रहे दो वर्षीय बीएड कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, और संबंधित कॉलेजों को मल्टी-डिसिप्लिनरी प्रोग्राम शुरू करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले कॉलेजों को चार साल के भीतर यह कोर्स बंद करना होगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से किए गए हैं। Delhi News