अरविंद केजरीवाल को झटका, 2 जून को करना पड़ेगा सरेंडर
Delhi News
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 11:02 AM
Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। दरअसल इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने के लिए याचिका डाली थी। जो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से याचिका खारिज
बता दें कि इस मामले में रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी हुई है। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को 2 सून को सरेंडर करना ही होगा।
मेडिकल के लिए मांगी थी छूट
मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट कराने है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांग था।
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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कही थी ये बात
आपको बताते चले कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि 'लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है।'सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना मतदान डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष की के उस तर्क को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। Delhi News