दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों की आवाजाही पर नई पाबंदी लागू होने की खबर सामने आई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

Delhi News : दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों की आवाजाही पर नई पाबंदी लागू होने जा रही है। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इस फैसले का असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों पर पड़ सकता है। Delhi News
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परिवहन विभाग के अनुमानों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली से सटे NCR के शहरों में 10 लाख से अधिक वाहन BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पंजीकृत वाहन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करीब दो लाख वाहन इस श्रेणी में हैं। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे वाहनों की संख्या चार लाख से अधिक तथा गाजियाबाद में करीब चार लाख बताई गई है। Delhi News
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1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-6 मानकों से नीचे के वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में दूसरे राज्यों में पंजीकृत पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन इस्तेमाल करने वालों को यात्रा से पहले नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। यह प्रतिबंध केवल वाहन की उम्र के आधार पर तय नहीं है। वाहन का पंजीकरण कहां हुआ है और वह किस उत्सर्जन श्रेणी में आता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर इस विशेष प्रावधान का दायरा अलग है, हालांकि उन पर लागू अन्य प्रदूषण नियंत्रण नियम प्रभावी रहेंगे। Delhi News
इस व्यवस्था के तहत CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। एंबुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी निर्धारित प्रावधानों के तहत राहत मिलेगी। BS-6 मानकों का पालन करने वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) देखकर उत्सर्जन मानक की पुष्टि करें और यात्रा से पहले संबंधित सरकारी निर्देशों की जानकारी जरूर लें। Delhi News
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और दूसरे जरूरी कामों के लिए रोजाना दिल्ली आते-जाते हैं। ऐसे में पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहन इस्तेमाल करने वालों को सार्वजनिक परिवहन या दूसरे वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। Delhi News
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