दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सोमवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद पता चला है कि राजधानी के करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम इसमें शामिल नहीं हैं।

Delhi News : दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत सोमवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। ड्राफ्ट सूची सामने आने के बाद पता चला है कि राजधानी के करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। हालांकि, जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं और वे मतदान के लिए पात्र हैं, उनके पास अपना नाम दोबारा शामिल कराने का अवसर मौजूद है। दिल्ली में कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता हैं। SIR के तहत चलाए गए घर-घर अभियान में इनमें से करीब 97.5 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हुए और उन्हें डिजिटाइज किया गया। यह कुल मतदाताओं का लगभग 67.18 प्रतिशत है। जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके, उनके नाम फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं। चुनाव अधिकारियों ने ऐसे मतदाताओं को दावा दाखिल कर अपना नाम शामिल कराने का मौका दिया है। Delhi News
अगर आप दिल्ली में मतदान के लिए पात्र हैं, लेकिन सोमवार को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने नाम शामिल कराने के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रभावित मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से दावे की जांच और आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहा है, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वे तय समय सीमा के भीतर दावा दाखिल करें। Delhi News
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर 2026 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इस तारीख तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे।
इसके बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा प्राप्त दावों की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नोटिस और दावों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। Delhi News
इतनी बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने की वजह SIR के दौरान किए गए घर-घर सत्यापन अभियान से जुड़ी है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं के घर जाकर गणना फॉर्म जमा किए गए। इनमें करीब 97.5 लाख मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हुए और उनका डिजिटाइजेशन पूरा किया गया। वहीं करीब 47.7 लाख मतदाताओं के फॉर्म 'अनकलेक्टेबल' श्रेणी में रखे गए। इस श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनके बारे में अभियान के दौरान Absent, Shifted, Dead, Duplicate और Others (ASDDO) जैसी स्थिति सामने आई। इन्हीं कारणों से इन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि इन सभी लोगों की मतदाता पात्रता स्वत: समाप्त हो गई है। पात्र मतदाताओं को दावा दाखिल कर अपना नाम शामिल कराने का अवसर दिया गया है। Delhi News
दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर SIR के दौरान गणना फॉर्म के डिजिटाइजेशन की स्थिति एक जैसी नहीं रही। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म जमा होने और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने की दर में अंतर देखने को मिला। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में 83.43 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हुए, जो सबसे अधिक दर रही। वहीं तुगलकाबाद में यह आंकड़ा 52.15 प्रतिशत रहा। इससे साफ है कि SIR के दौरान मतदाताओं के फॉर्म उपलब्ध होने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का असर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग रहा। Delhi News
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ ही अब नामों को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक दावा दाखिल करना होगा। इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से दावों की जांच, सत्यापन और निस्तारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नवंबर 2026 को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अंतिम सूची का इंतजार करने के बजाय तय समय सीमा के भीतर दावा दाखिल करना सबसे जरूरी है। Delhi News
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