बरी होते ही भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, मीडिया के सामने छलके आंसू
कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। सुसुनवाई के दौरान दोनों नेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और फैसला आते ही उनके चेहरे पर राहत साफ झलकती दिखी।

Delhi News : दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुकख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। सुसुनवाई के दौरान दोनों नेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और फैसला आते ही उनके चेहरे पर राहत साफ झलकती दिखी।
CBI पर्याप्त ठोस सामग्री पेश नहीं कर सकी: कोर्ट
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी CBI आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त और ठोस सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही। अदालत के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेज उस स्तर के नहीं हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जा सकें। कोर्ट ने CBI की जांच और चार्जशीट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चार्जशीट में गंभीर कमियां नजर आती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी गवाह के बयान या प्रस्तुत सामग्री से आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं होते, इसलिए आरोप तय करने का कोई मजबूत आधार नहीं बनता। इस मामले में कुल 23 आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे राजधानी की राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।
"पार्टी खत्म करने की कोशिश” - केजरीवाल
अदालत से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को “खत्म करने की कोशिश” की गई। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले सियासी घटनाक्रमों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। Delhi News
Delhi News : दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुकख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। सुसुनवाई के दौरान दोनों नेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और फैसला आते ही उनके चेहरे पर राहत साफ झलकती दिखी।
CBI पर्याप्त ठोस सामग्री पेश नहीं कर सकी: कोर्ट
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी CBI आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त और ठोस सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही। अदालत के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेज उस स्तर के नहीं हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जा सकें। कोर्ट ने CBI की जांच और चार्जशीट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चार्जशीट में गंभीर कमियां नजर आती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी गवाह के बयान या प्रस्तुत सामग्री से आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं होते, इसलिए आरोप तय करने का कोई मजबूत आधार नहीं बनता। इस मामले में कुल 23 आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे राजधानी की राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।
"पार्टी खत्म करने की कोशिश” - केजरीवाल
अदालत से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को “खत्म करने की कोशिश” की गई। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले सियासी घटनाक्रमों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। Delhi News












