Last Date To Exchange Rs 2000 notes: क्या आपने बदल लिए दो हजार के नोट? आ गई आखिरी तारीख
Last Date To Exchange Rs 2000 notes
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 05:19 AM
Last Date To Exchange Rs 2000 notes नई दिल्ली। देश में बढ़ रही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने एकाएक नोटबंदी का फैसला किया था, जिसके बाद 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। बिना पूर्व में विशेष तैयारी के नोटबंदी का खामियाजा भारतीय जनता को कैसे झेलना पड़ा यह हम सभी जानते है। उस समय बैंकों के बाहर और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई थी। लोग कड़ी धूप में लाइनों में घंटों लगकर नोट बदलवाने की जद्दोजहद में लगे रहते थे।
अब दो हजार के नोटों की बारी
अब एक बार फिर 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने कर दी है। अभी 2000 के नोट बैंकों से जाकर 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को अभी 2000 के नोट को ग्राहकों को देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है।
अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत
500 और 1000 के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तत्काल तेजी से पूरा करने के लिए वर्ष 2016 नवंबर माह में 2000 के नोट की शुरूआत की गई थी। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के बाद 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। दो हजार के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। दो हजार के नोटों को तत्काल बड़ी नोट की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए लाया गया था अब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टाक पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि 2000 के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए।
दो हजार के नोटों का चलन कब तक
जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोट आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए आबीआई की ओर से क्लीन नोट नीति अपनाई जाती है। हालांकि सामान्य तौर पर 2000 के नोट अपनी कानूनी वैधता अभी बनाए रखेंगे। हां जनता से इन 2000 के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा करने या बदलने की बात कही गई है। इस तारीख के बाद क्या यह 2000 का नोट अवैध हो जाएगा ऐसा अभी नहीं कहा गया है।
दो हजार के नोटों की बंदी को लेकर लोगों में उत्सुकता
नोट जमा करने की समय सीमा Last Date To Exchange Rs 2000 notes
जनता 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी भी बैंक में जा सकती है। यह एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी साथ ही आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी, जिनके पास इशू डिपार्टमेंट हैं। एक समय में 2000 के नोट 20,000 तक ही जनता एक्सचेंज कर सकती है। इन नोटों को एक खाताधारक के लिए 4000 हजार की सीमा तक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से भी किया जा सकता है। जनता से अनुरोध किया गया है कि वे बैंकों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित समयावधि में 2000 के नोट का एक्सचेंज कर लें। एक गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 तक की सीमा तक 2000 के नोट बदल सकता है।
20,000 से अधिक नोटों की जमा निकासी की सीमा
अगर किसी ग्राहक को 2000 के 20,000 से अधिक नोट जमा या निकासी करनी हो तो इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जमा के बाद नकदी की जरूरत के मुताबिक इसे निकाला भी जा सकता है। इस एक्सचेंज सुविधा पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया है।
विषेश व्यवस्था की गई
आरबीआई ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों को जमा या निकासी में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसकी बैंक व्यवस्था करें। दो हजार के नोट को बदलने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया गया था अतः लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय का पालन करें।
बैंक नोट बदलने या स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते
कोई भी बैंक ग्राहक से 2000 के नोट बदलने या जमा करने से मना नहीं कर सकता है यदि ऐसे मामले में बैंक ग्राहक को तीस दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।
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