Lokpal in Delhi : दिल्ली में लोकायुक्त नियुक्त, उच्च न्यायालय को सूचित किया गया
Lokayukta appointed in Delhi, High Court informed
दिल्ली
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 04:36 PM
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में सूचित किया। इसके साथ ही लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में निर्देश की मांग करने वाली याचिका निरर्थक हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत 2022 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आप सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था, जैसा कि पार्टी ने 2020 के अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था।
याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के बाद ही लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। अदालत को बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। पिछले साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति के लिए एक नाम की सिफारिश की गई है।
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