New Delhi News : प्रीति चंद्रा की जमानत पर अपना रुख साफ करे ईडी : हाईकोर्ट
ED should clear its stand on Preeti Chandra's bail: High Court
भारत
चेतना मंच
23 Nov 2022 10:51 PM
New Delhi News : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना रुख बताने को कहा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जांच एजेंसी को एक नोटिस जारी किया और उसे स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने ईडी को चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना रुख भी बताने को कहा।
प्रीति चंद्रा की ओर से अदालत में पेश हुए उनके वकील आदित पुजारी ने कहा कि याचिकाकर्ता एक फैशन डिजाइनर और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो चार अक्टूबर 2021 से हिरासत में हैं। अपराध से हुए मौद्रिक लाभ से उनका संबंध नहीं है। यूनिटेक समूह और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से धन शोधन का यह मामला उपजा था। ईडी ने इस विषय में एक निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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ईडी ने आरोप लगाया है कि आवासीय परियोजना के लिए घर खरीदारों से एकत्र किये गये धन को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी की गई तथा आरोपियों ने धनशोधन का अपराध किया है।