New Delhi News : ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर के आरोप-पत्र को रिकॉर्ड पर रखे : अदालत
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भारत
चेतना मंच
06 Jan 2023 02:49 AM
New Delhi News : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर एक नाबालिग को कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामले में दाखिल आरोपपत्र को शहर पुलिस से बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
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दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जांच एजेंसी को जुबैर के खिलाफ अपराध का कोई संकेत नहीं मिला है और उसका नाम आरोप-पत्र में शामिल नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा, आगे बढ़ने से पहले, सुनवाई की अगली तारीख से पूर्व आरोप-पत्र की एक प्रति दायर की जाए।
अदालत ने पुलिस को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को आरोप पत्र की एक प्रति देने के लिए भी कहा, जो इस मामले में शिकायतकर्ता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
विधि अधिकारी ने कहा कि वह आगे निर्देश लेंगे, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो मार्च तय की।
एनसीपीसीआर की एक शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर एक लड़की को कथित रूप से धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए नौ अगस्त, 2020 को जुबैर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पत्रकार ने अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।