चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद कर दी।

New Delhi News : चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद कर दी। शीर्ष अदालत ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ती या पूरी नहीं होती, तो वह दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए कहा कि इस स्तर पर जमानत जारी रहने से मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के कारण बताए गए थे। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ऐसी कोई कानूनी खामी नहीं थी, जिसके आधार पर उन्हें राहत दी जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के बाद आरोपी लंबे समय तक लापता रही और इस संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसे में मामले के गुण-दोष को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद", लेकिन यह सिद्धांत हर मामले में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। जब किसी गंभीर अपराध में पहले ही मेरिट के आधार पर राहत से इनकार हो चुका हो, तब बाद में तकनीकी आधारों पर दी गई जमानत का अलग से परीक्षण किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों को लेकर तकनीकी पहलू पर जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताने और पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराने के बीच अंतर होता है। केवल इसी आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि मामले में हत्या जैसे गंभीर आरोप और अन्य परिस्थितियां मौजूद हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ट्रायल में अनावश्यक देरी होती है तो सोनम छह महीने बाद नई जमानत याचिका दायर कर सकती हैं।
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अभियोजन के अनुसार, इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की शादी के बाद वह अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। आरोप है कि वहीं उनकी हत्या कर शव को खाई में फेंक दिया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्या की साजिश में सोनम समेत अन्य सह-आरोपियों की भूमिका रही। इसी मामले में सोनम को गिरफ्तार किया गया था और बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
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