Dehi News : देश में वर्ष-1984 में हुए सिख दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सिख दंगों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। सज्जन कुमार को यह सजा 1 नवंबर 1984 में सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में सुनाई गई है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था।
बता दें कि सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा दूसरी बार सुनाई गई है। वह पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा मांगी थी।
पुलिस ने कोर्ट में दाखिल लिखित दलीलों में कहा था कि यह मामला निर्भया केस भी कहीं ज्यादा संगीन है. निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन यहां पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया गया. दलील में यह भी कहा गया है कि 1984 में सिखों का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है। Dehi News