सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी। जानिए पटाखे जलाने का समय, 300 मीटर की पाबंदी और 9 नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंध के नियम।

Delhi News : दीपावली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसके तहत 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह और रात के निर्धारित समय में ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। यह राहत दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और NCR के अन्य इलाकों के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुमति केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
अदालत ने 7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने के लिए सुबह और रात की समय-सीमा निर्धारित की है।
- सुबह 6 बजे से 7 बजे तक।
- रात 8 बजे से 10 बजे तक।
निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में भी पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। Delhi News
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बाजार में केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। प्रतिबंधित रासायनिक तत्वों वाले पटाखों और सामान्य पटाखों की बिक्री तथा इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है। Delhi News
अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 2 से 30 नवंबर तक प्रदूषण की निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रदूषण से प्रभावित मरीजों और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े जुटाने को भी कहा गया है। Delhi News
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को अपने निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 14 दिसंबर तक दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी। अदालत के फैसले से दिल्ली-NCR के लोगों को दीपावली पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की राहत मिली है। हालांकि, यह अनुमति सख्त शर्तों के साथ दी गई है। इसलिए पटाखे खरीदने और जलाने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। Delhi News
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