दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा है।

तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपियों में अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर शामिल हैं। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को भी नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और जेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए जाएं।
आरोपियों के वकील ने अदालत में दावा किया कि सभी पांचों आरोपियों के साथ जेल के अंदर मारपीट की गई है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज तलब करने का आदेश दिया है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पैरवी करने के लिए एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) नियुक्त किया गया है। वह फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
इसके अलावा, तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दोबारा गिरफ्तार किए गए 8 अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और उकसावे से संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इसी बीच, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अफवाह फैलाने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 10 सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ की पहचान की है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान फैज-ए-इलाही मस्जिद को तोड़े जाने की झूठी खबर फैलाई।
इनमें से एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, सोशल मीडिया निगरानी टीमों को एक वीडियो मिला था, जिसमें महिला ने दावा किया था कि अदालत के आदेश पर दिल्ली के रामलीला मैदान में स्थित मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है।
पुलिस का कहना है कि वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।