2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित व्यापक साजिश के मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए उन्हें दंगों की कथित साजिश में अहम भूमिका निभाने वाला बताया है।

Delhi News : 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित व्यापक साजिश के मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए उन्हें दंगों की कथित साजिश में अहम भूमिका निभाने वाला बताया है। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि दोनों की जमानत याचिकाएं कानूनी आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। पुलिस ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जनवरी में दोनों को जमानत देने से इनकार किया गया था। Delhi News
उमर खालिद और शरजील इमाम ने निचली अदालत की ओर से 4 जुलाई को जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर पिछले महीने नोटिस जारी किया था। मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई थी, लेकिन अदालत में अवकाश होने के कारण अब यह मामला सोमवार को सूचीबद्ध होने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दोनों की जमानत का विरोध करते हुए उनकी कथित भूमिका को मामले के अन्य आरोपियों से अलग बताया है। Delhi News
दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर चुका है। पुलिस ने अपने जवाब में शीर्ष अदालत की ओर से की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की कथित भूमिका सामान्य सह-आरोपियों जैसी नहीं है। पुलिस के अनुसार, दोनों को दिल्ली दंगों की कथित साजिश में अहम भूमिका निभाने वालों में माना गया है। इसी आधार पर पुलिस ने हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करने का अनुरोध किया है। Delhi News
अपनी याचिकाओं में उमर खालिद और शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के सैयद इफ्तिकार अंद्राबी बनाम एनआईए मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया है। दोनों की ओर से दलील दी गई है कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और इसी आधार पर उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित फैसले को अपनी जमानत के पक्ष में महत्वपूर्ण आधार बताया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस तर्क का विरोध किया है। Delhi News
दिल्ली पुलिस ने दोनों की ओर से दिए गए अंद्राबी मामले के हवाले को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि जिस फैसले का जिक्र जमानत याचिकाओं में किया गया है, वह अलग मामले से संबंधित है और उसका दिल्ली दंगों के मामले से सीधा संबंध नहीं है। पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि इस फैसले का हवाला देकर अदालत के सामने ऐसी स्थिति पेश करने की कोशिश की गई है, जो मौजूदा मामले पर लागू नहीं होती। अब हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। Delhi News
फरवरी 2020 में दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। दिल्ली दंगों से जुड़े व्यापक साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। दोनों की जमानत को लेकर पहले भी निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अब उनकी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही जमानत याचिकाओं की सुनवाई पर हैं। Delhi News
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