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UP TET 2021- हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर लगाई रोक

UP TET 2021

हाईकोर्ट का यूपी टीईटी को।लेकर बड़ा फैसला (PC- जी न्यूज)

UP TET 2021- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 23 जनवरी 2022 को आयोजित हुई टीईटी 2021 (UP TET 2021) की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को अवैध बताते हुए लिया है। हाई कोर्ट द्वारा यह फैसला बीएड डिग्री धारकों को टीईटी में शामिल होने से रोकने के लिए दाखिल की गई याचिका पर फैसला देते हुए लिया गया है।

हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस याचिका को लेकर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को की जाएगी।

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क्या थी हाईकोर्ट में टीईटी संबंधित दर्ज की गई याचिका?

दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई के 28 जून 2018 को जारी किए उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह थे। हाई कोर्ट का कहना था कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी लेवल के स्कूल में शिक्षक बनने के लिए अर्ह नहीं हो सकते।

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अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने इसी आधार पर 28 जून 2018 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को अवैध बताते हुए, 23 जनवरी 2022 को हुई टीईटी 2021 (UP TET 2021) में शामिल उन सफल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई है जिनके पास b.Ed की डिग्री है।

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