मूक एवम बधिरों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देने पर कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को लगाई फटकार
Court On KVS
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 08:05 AM
Court reprimands KVS : मूक एवं बधिरों , या कम सुनने वालों को शिक्षण पदों में भर्ती न करने पर न्यायालय खंडपीठ ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस ) को कोर्ट ने लताड़ लगाई। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी करने पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और मूर्ति संजीव नरूला की खंड पीठ ने केंद्रीय विद्यालय के इस रवैया के खिलाफ फैसला लेते हुए मूक एवम बधिरों के पक्ष में अपना फैसला दिया। और कहा बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश देंगे. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा. ..
"सरकार ने तुम्हें किसी व्यक्ति को आंकने ने का अधिकार नहीं दिया है...आप उन्हें आंकने ने वाले कोई नहीं..."
न्यायालय ने कहा,केंद्र द्वारा केवीएस को विकलांगता कोटा लागू करने से कोई छूट नहीं दी गई थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसमें कहा गया है, ''आप जो कुछ भी करने का मन करते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते।'' उन्होंने आगे कहा, ''आप उन्हें आंकने वाले कोई नहीं हैं। आप कोई नहीं हैं.
जज ने क्यों कहा मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूं?
केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शिक्षण पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में बधिर और 'कम सुनने वाले' व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने पाया कि केवीएस ने दिसंबर 2022 में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय केंद्र सरकार द्वारा जारी कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी की थी। “मुझे समझ नहीं आता कि हम इन लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केन्द्रीय विद्यालय यह सब करेंगे। मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए खेद है,'' न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की। चीफ जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से ज्यादा दुख है कि वह एक केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं.
Court reprimands KVS
केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूं बावजूद इसके मुझे संगठन केवीएस के खिलाफ लेना पड़ा निर्णय... न्यायमूर्ति
“उस दिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के खिलाफ कुछ निर्णय ले रहा हूं, *तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक उत्पाद हूं।'' न्यायालय ने विज्ञापन के खिलाफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ (एनएडी) नामक संगठन द्वारा दायर याचिका और इस मुद्दे पर संबंधित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।
न्यायालय बैकलॉग विकलांग कोटे की रिक्तियां कराएगा पूरी
यह सूचित किए जाने पर कि विज्ञापन के बाद भर्तियाँ हुई हैं, न्यायालय ने कहा कि वह केवीएस को विकलांग व्यक्तियों के संबंध में बैकलॉग को पूरा करने के लिए कहेगा। इसमें कहा गया है, ''हम उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश देंगे...'' केवीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि आरक्षण के मुद्दे पर इसके द्वारा गठित एक समिति ने विकलांग व्यक्तियों की एक निश्चित श्रेणी को शिक्षण कार्य देने के खिलाफ सिफारिश की थी। हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि चूंकि केंद्र द्वारा केवीएस को विकलांगता कोटा लागू करने से कोई छूट नहीं दी गई थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था।'' न्यायालय ने कहा ''आप उन्हें आंकने वाले कोई नहीं हैं। आप कोई नहीं हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पदों की पहचान करनी है. यह आपका काम नहीं है”
विज्ञापन में अंधा शब्द प्रयुक्त करने के लिए जताई आपत्ति...
व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के साथ-साथ केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत था। “आपने कहा कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए नहीं बना है। आप (ऐसा कहने वाले) कोई नहीं हैं,'' कोर्ट ने केवीएस से कहा। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने यह भी टिप्पणी की कि केवीएस को विज्ञापनों में "अंधा" के लिए कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हालाँकि, याचिकाकर्ता संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील संचिता ऐन ने तर्क दिया कि एक समुदाय के रूप में उन्हें "अलग तरह से सक्षम" या "विशेष रूप से सक्षम" जैसे शब्द पसंद नहीं हैं। जब न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि कोई "विशेष रूप से सक्षम" लिख सकता है, Court reprimands KVSजन याचिका में कहा..हमे गूंगा या मूक कहलाने से इनकार
“कोई व्यक्ति जो सुन नहीं सकता वह बहरा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति बातचीत या संवाद नहीं कर सकता है, हम खुद को इस तरह से नहीं देखते हैं। हम गूंगा या मूक कहलाने से इनकार करते हैं क्योंकि हम संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सुनने के लिए, हमें सामग्री को उसी भाषा में संप्रेषित करने की आवश्यकता है जिसे हम समझते हैं, वह सांकेतिक भाषा है."
प्रस्तुति मीना कौशिक
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