Joshimath Sinking: सरकार ने कोर्ट को बताया, प्रभावितों का हो रहा पुनर्वास

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Joshimath Sinking
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 12:09 AM
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Joshimath Sinking: नयी दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अधिकारी जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को तैनात किया गया है।

राज्य सरकार ने कहा कि पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और काफी राहत कार्य चल रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को यह जानकारी दी गई जो जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे को देखने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जल्द समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस मुद्दे पर इसी तरह की एक याचिका उच्चतम न्यायालय में भी दायर की गई है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।

पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान, उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जे.के. सेठी ने कहा कि सरकार ने पहले ही वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया है और कई लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जब इसी तरह की याचिका का शीर्ष अदालत के समक्ष उल्लेख किया गया था, तो उसने कहा था कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम लोगों का पुनर्वास कर रहे हैं। उन्हें राहत पैकेज दे रहे हैं। बहुत सारा काम चल रहा है।” उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उत्तराखंड से संबंधित है और याचिकाकर्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए थी।

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Stone Pelting on Vande Bharat Train : विशाखापत्तम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा

Train 1
Stone pelting on Vande Bharat Express in Visakhapatnam, window glass broken
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 10:52 PM
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विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) में कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे यार्ड में खड़ी नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train) के एक डिब्बे पर पथराव (Stone Pelting) किया, जिससे उसकी खिड़की का शीशा टूट गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

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Stone Pelting on Vande Bharat Train

यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा इसे 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई जानी है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंचारपालेम (Kancharapalem) में कोच परिसर के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने कथित तौर पर शरारत में ट्रेन के एक डिब्बे पर पथराव किया, जिससे उसकी खिड़की का शीशा टूट गया। घटना की जांच में विशाखापत्तनम पुलिस भी अब आरपीएफ के साथ शामिल हो गई है।

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पुलिस के मुताबिक, वंदे भारत एक्सप्रेस का एक रेक रखरखाव संबंधी जांच के लिए बुधवार को चेन्नई से विशाखापत्तनम पहुंचा था। अधिकारियों ने बताया कि विशाखापत्तनम में रेक को कंचारपालेम स्थित नए कोच परिसर में ले जाया गया था, जहां यह घटना हुई।

Stone Pelting on Vande Bharat Train

पुलिस के अनुसार, पथराव में ट्रेन की एक खिड़की का शीशा पूरी तरह से टूट गया, जबकि दूसरे में मामूली दरार आई। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे पथराव करने वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। News uploaded from Noida
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MP News : अभी जेल में ही रहेंगे एमपी के पूर्व मंत्री, मोदी पर की थी विवादास्पद टिप्पणी

Raja 1
Former minister of MP will remain in jail, had made controversial remarks on Modi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar12 Jan 2023 07:25 PM
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जबलपुर (मप्र)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किये गये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिक खारिज कर दी।

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पटेरिया ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर लोगों से ‘संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों एवं आदिवासियों का भविष्य बचाने’ की खातिर प्रधानमंत्री मोदी की ‘हत्या’ करने के लिए तत्पर रहने को कहा था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

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न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जननेता से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे। पटेरिया को 13 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के दमोह जिले के हटा कस्बे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पन्ना जिले के पवई की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर 12 दिसंबर को सामने आए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर (लोगों को) बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है, हराने का काम करो। पटेरिया का यह वीडियो मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का है। लोक निर्माण विभाग के उपमंत्री संजय कुमार खरे की शिकायत पर मध्यप्रदेश पुलिस ने पन्ना जिले के पवई थाने में 12 दिसंबर को पटरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505 (1-बी), 505 (1-सी), 506, 153-बी (1सी), 115 एवं 117 के तहत मामला दर्ज किया।

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प्राथमिकी के अनुसार, पटेरिया 11 दिसंबर को दोपहर में लोक निर्माण विभाग के पवई स्थित विश्राम गृह में अल्प प्रवास के नाम पर ‘जबरन घुसे’ और विश्राम गृह की चारदीवारी के अंदर मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘हत्या की बात की।’ मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी पटेरिया की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया था। News uploaded from Noida