रजनीकांत की ‘कुली’ पर मद्रास हाई कोर्ट का पहरा- पायरेसी करने वालों की खैर नहीं!
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 11:50 AM
मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कुली’ के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह है। रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा जोरों पर है और चेन्नई समेत कई शहरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट ब्लैक में 4,500 रुपये तक बिक रहे हैं। एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस बीच, फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।
पायरेटेड वर्जन पर सख्त रोक
कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और केबल नेटवर्क को आदेश दिया है कि ‘कुली’ का कोई भी पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन स्ट्रीम या डाउनलोड के लिए उपलब्ध न हो। आदेश के मुताबिक, उन सभी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा जो फिल्म के पायरेटेड वर्जन को होस्ट या स्ट्रीम करती हैं या आगे करने वाली हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पायरेसी पर रोक नहीं लगी तो प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हो सकता है।
बॉक्स ऑफिस कमाई पर असर रोकने की कोशिश
निर्माताओं का मानना है कि पायरेसी से फिल्म की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। टिकट सेल्स से होने वाली आमदनी ही फिल्म के बजट को वसूलने का मुख्य जरिया है, इसलिए पायरेसी रोकना बेहद जरूरी है। कोर्ट के आदेश का मकसद यही है कि दर्शक सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखें, न कि अवैध स्ट्रीमिंग का सहारा लें।
कल होगी ग्रैंड रिलीज
‘कुली’ का निर्देशन लोकेश कनकराज ने किया है और यह एक हाई बजट एक्शन-ड्रामा है। फिल्म में रजनीकांत के साथ श्रुति हासन, सत्यराज, नागार्जुन अक्किनेनी और आमिर खान जैसे बड़े कलाकार हैं। म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। फिल्म कल यानी 14 अगस्त को देश और विदेश में एक साथ रिलीज होगी और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर ‘वॉर 2’ को कड़ी टक्कर देगी।
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