Advisory to TV news Channel: सरकार ने टीवी न्यूज़ चैनल्स को जारी की एडवाइजरी, नियमों का पालन करने की दी हिदायत
Advisory to TV news Channel
भारत
चेतना मंच
24 Apr 2022 12:52 AM
Government Advisory to TV news Channel: केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने एक नई एडवाइजरी जारी कर टीवी न्यूज़ चैनलों (News Channels) को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी.
सरकार ने रूस-यूक्रेन यु्द्ध और दिल्ली दंगों के कवरेज पर नाराजगी जताते हुए टीवी न्यूज़ चैनलों को केबल टीवी नेटवर्क्स (नियमन) कानून [Cable TV Networks (Regulation) Act] का उल्लंघन करने वाली सामग्री का प्रसारण तत्काल रोकने को कहा है.
सरकार की एडवाइजरी के (Government Advisory to TV news Channel) अनुसार टीवी न्यूज़ चैनलों को उकसाने वाली, असामाजिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए. इस नई एडवाइजरी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीवी न्यूज़ चैनलों के प्रति सरकार और सख्त होगी?
सरकार ने यूक्रेन-रूस संघर्ष (Ukraine-Russia conflict) की रिपोर्टिंग करने के दौरान टीवी न्यूज एंकर्स के ‘‘अतिश्योक्तिपूर्ण’’ बयानों और ‘‘सनसनीखेज हेडलाइन’’ से लेकर दिल्ली में हुई ‘‘घटनाओं’’ की जांच प्रक्रिया को बाधित करने की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए, न्यूज़ चैनल्स को कानून द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करने के लिए कहा गया है.
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सरकार ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुई घटनाओं पर टीवी चैनलों पर कुछ डिबेट ‘‘असंसदीय, उकसावे वाली एंव सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा में थीं."
आपको बता दे कि पिछले हफ्ते दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर एक शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी.
केंद्र के सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस संबंध में सरकार टीवी चैनलों के अपनी सामग्री का प्रसारण करने के तरीकों पर गंभीर चिंता प्रकट करती है. (Government Advisory to TV news Channel)
एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून 1995 की धाराओं और इसके तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण को तत्काल रोकने की सख्त हिदायत दी जाती है.
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