Azam Khan- सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जमानत के बाद भी जेल में ही रहेंगे
भारत
चेतना मंच
11 May 2022 12:15 AM
Azam Khan- सपा पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को जमीन पर कब्जा जमाने के केस में फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत मिली है। आजम खान को हाईकोर्ट ने 2 महीने की अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से आजम खान सीतापुर के जेल में बंद है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे उसकी वजह इनके खिलाफ दर्ज हुआ एक नया मामला।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने की वजह से आजम खान (Azam Khan) के ऊपर केस हुआ था जिसकी वजह से वह 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद है। इस मामले पर आखरी बार सुनवाई 5 मई 2022 को हुई थी तब कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार अब हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए उनकी जमानत की याचिका मंजूर कर ली है। जानकारी के लिए आपको बता दें इससे पहले सपा नेता को 71 अन्य मामलों में भी कोर्ट की तरफ से जमानत दी जा चुकी है।
जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम खान -
हालांकि सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है लेकिन जमानत के बाद भी इनके जेल का सफर खत्म नहीं होगा। अभी इनको कुछ और दिन जेल में ही गुजारना पड़ेगा। इसकी वजह है इनके ऊपर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना (BJP Leader Akash Saxena) द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट जिसमें आजम खान पर आरोप लगा है कि इन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर मान्यता प्राप्त की है। इस मामले में अभी सुनवाई होना बाकी है। 19 मई को रामपुर कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 19 मई को फैसला आजम खान के हित में आता है या इन्हें कोई बड़ा झटका लगता है।