राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गैंगरेप के दोषी को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल पर किया रिहा
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 05:33 AM
Rajasthan HC- अभी तक तो पंजाब राज्य में ऐसा कानून था जिसे सुनकर हम सभी हैरान थे। दरअसल पंजाब राज्य में जेल में रह रहे कैदियों को उनका वंश बढाने के लिए, जेल में एक अलग से परिसर दिया जाता है। कैदियों को उनके जीवनसाथी के वक़्त बिताने के लिए जेल में ही एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। इस किस्से की पूरे देश में काफी चर्चा है। इसके बाद अब राजस्थान कोर्ट का भी एक हैरान कर देने वाला फैसला सामने आया है। इस फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट गैंगरेप के के दोषी को उसकी पत्नी के साथ रहने की इजाजत दे दी है।
ये फैसला राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) के द्वारा तीन दिन पहले ही लिया गया है। इसमें 22 साल के आरोपी राहुल बघेल को पैरोल पर 15 दिनों के लिए रिहा कर दिया गया है। आरोपी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप में शामिल हुआ था जिसके बाद उसे अलवर जेल में बंद कर दिया गया था। राहुल को पोक्सो एक्ट के तहत रिहा कर दिया गया है।
राजस्थान (Rajasthan) में ये नियम है कि किसी भी आरोपी को पैरोल रूल के तहत रेप या गैंगरेप के मामले में रिहा नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ऐसे आरोपियों को किसी भी ओपन जेल में भी नहीं रखा जा सकता है। परन्तु इसके बाद भी हाईकोर्ट ने पत्नी के मौलिक अधिकारों का हनन न करते हुए उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है।
दरअसल राहुल की पत्नी बृजेश देवी ने अलवर के डीजे कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए 13 जुलाई 2022 में आपात पैरोल याचिका दायर की थी। फिर उसने कुछ दिन इंतज़ार किया और इसके बाद कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में पत्नी ने 30 दिन की जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 30 दिन की रिहाई की मंजूरी न देकर आरोपी को 15 दिनों के लिए पत्नी के साथ रहने के लिए मंजूरी दे दी है।