
Delhi Liquor Price : शराब प्रेमियों (Delhi Liquor Price) के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने (Delhi Liquor Price) निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी है। फरवरी में केजरीवाल सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन और अनहेल्दी मार्केट प्रैक्टिसेज की वजह से इस छूट को खत्म कर दिया था।
दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जिसमें कहा गया कि दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 20 के सख्त पालन की हिदायत दी गई। अगर कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने साफ किया कि जनहित में सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देने के लिए सरकार बाध्यकारी भी नहीं होगी। इससे पहले 28 फरवरी को नियमों की अनदेखी की वजह से इस छूट को बंद कर दिया गया था।
आपको बता दें कि फरवरी में राजधानी दिल्ली में 'एक खरीदो-एक मुफ्त पाओ' जैसी स्कीम चल रही थी। जिसके बाद शराब के ठेकों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। कई जगहों पर तो हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। इसके अलावा बहुत से लोगों ने शराब की जमाखोरी भी शुरू कर दी थी। जिस वजह से आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं को वापस ले लिया था।