
GST : 18 जुलाई से कुछ सामान और सेवाएं महंगी होने जा रही हैं। केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST TEX काउंसिल की 47वीं बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनमें आम आदमी पर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार कुछ वस्तुओं पर पहले के मुताबिक अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सामानों पर 5 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत की दर में GST लगाए जाने की संभावनना है।
फैसले के अनुसार जो सामान महंगे होंगे, उनमें डिब्बाबंद और लेबल-युक्त गेहूं आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ, मुरमुरे आदि शामिल हैं। यानी अगले सोमवार से आपको रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ ही रही हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिसके लिए अब आपसे कम GST लिया जाएगा। यानी बैठक में कुछ सामान और सेवाओं को सस्ता करने का भी फैसला लिया गया है।
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ये चीजें हो जाएंगी महंगी
- टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क और अन्य दूध से बने प्रोडक्ट पर 18 जुलाई से 5% की दर से GST लगेगा। - 1,000 रुपये प्रति दिन तक वाले होटल के किराए पर भी 12% GST देना होगा। - अगर आप नया चेकबुत लेते हैं तो उसके चार्ज पर भी 18% GST लगेगा। - होस्पिटल में ICU को छोड़कर जिस रूम का रेट 5000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, उस पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। - LED लाइट्स, LED लैंप पर लगने वाला GST 12% से बढ़ाकर 18% हो जाएगा। - ब्लेड वाले सामान जिनमें चाकू, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, कलछी, स्किमर्स, केक-सर्वर्स शामिल हैं इन पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। - मैप और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लांस और ग्लोब शामिल हैं, इन पर 12% GST लगेगी। - लिखने, पेंटिंग और प्रिंटिंग में काम आने वाले स्याही पर भी GST की दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। - बिजली से चलने वाले पंप, जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप साइकिल पंप पर 18% GST लगेगी।
ये सामान हो जाएंगे सस्ते
- छुट्टयों में अगर आप रोपवे की सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसी दर 18 % से घटाकर 5% कर दिया है। - डिफेंस से जुड़े इंपोर्ट किए जाने वाली कुछ चीजों पर IGST 18 जुलाई से लगनी बंद हो जाएंगी। - ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज यानी की दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक चीजें, जैसे फ्रैक्चर अप्लायंसेज, शरीर के अंगों के आर्टिफिशियल पार्ट्स, दूसरे अप्लायंसेज जिन्हें पहना या साथ रखा जाता है, या शरीर में लगाया जाता है, जिससे कोई कमी पूरी हो जाए। उन पर अब GST 12% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। - ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है, उसमें अब 18% की जगह सिर्फ 12% GST लगेगा।
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