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Gyanvapi Masjid Survey: जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए – SC

Gyanvapi Masjid Survey

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Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और कहा कि, यदि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग है? तो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये नोटिस जारी कर रहे है और निचली अदालत को यह निर्देश देना चाहते है कि जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए. पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज से ना रोका जाए.

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ-पैर धोने की जगह है. नमाज की जगह दूसरी होती है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत को आपकी याचिका का निपटारा करने का निर्देश देते हैं. इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि लेकिन आप परिसर को कैसे सील करते हैं? आप यथास्थिति को बदल रहे हैं. यह हमें सुने बिना IA में पास हो गया है. ये सभी अवैध आदेश हैं. यह हमारी बात सुने बिना संपत्ति को सील करने जैसा है. आप मस्जिद (Gyanvapi Masjid Survey) में नमाज की जगह को भी सीमित कर रहे हैं.

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि परिसर को सील करने का अदालत का आदेश ‘काफी जगह के धार्मिक केरेक्टर को बदल रहा है ‘, जो पूजा स्थल अधिनियम (Place of Worship Act) और सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का उल्लंघन करता है. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने भी परिसर को सील करने के सिविल कोर्ट (Civil Court) के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की है.

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