Hathras News: पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को हाईकोर्ट से राहत, वारंट के मामले में लगी रोक
Hathras News ramveer upadhyay
भारत
चेतना मंच
07 Jan 2022 12:23 AM
Hathras News: हाथरस। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय (Ramveer Upadhyay) और उनके निजी सचिव के ऊपर लगे अपहरण के मामले में जारी वारंट व अन्य प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री और उनके निजी सचिव पर वीरेंद्र कुमार निवासी गंभीर पट्टी बिसाना थाना चंदपा ने अपहरण का आरोप लगाया था।
आरोप लगाया गया था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा है। एमएलसी चुनाव में वोट पाने के लिए पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय (Ramveer Upadhyay), उनके भाइयों व उनके सहयोगियों ने उसका अपहरण कराया था। इसकी प्राथमिकी उसने थाना चंदपा पर दर्ज कराई थी, लेकिन पक्षपातपूर्ण विवेचना के चलते उसे समाप्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ पीड़ित ने उच्चतम न्यायालय तक कानूनी कार्रवाई की थी, तो सीबीसीआईडी से जांच के आदेश हुए थे।
स्थानीय कोर्ट (Hathras News) में दिए प्रर्थना पत्र में उसने आरोप लगाया था कि एक सितंबर, 2019 पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, उनके निजी सचिव रानू पंडित व 6-7 अन्य लोगों ने पीड़ित को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के चलते यह लोग सफल नहीं हो सके।
दूसरी ओर बतौर आवेदन मामले के खिलाफ पूर्व मंत्री पक्ष हाईकोर्ट चला गया था। जहां अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष अपना पक्ष रखा तो हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, हाथरस की अदालत में लंबित आवेदकों के खिलाफ चल रहे मामले में रोक लगा दी है। मतलब पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनके निजी सचिव रानू पंडित के खिलाफ मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल रोक लगा दी है।