पैन-आधार कार्ड लिंक करने की जारी हुई तारीख, ऐसा करने पर ही खरीद पाएंगे शेयर
भारत
चेतना मंच
04 Sep 2021 05:25 PM
नई दिल्ली : शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जल्दी ही आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराना पड़ेगा। इसके लिए अब निवेशकों को लिंक करने के बाद ही बाजार में पैसे लगाने की सुविधा मिल सकेगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है जसमें कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले आधार-पैन लिंक करा ले वरना शेयर बाजार में निवेश करने मुशिकल हो सकता है।
इसको लेकर नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार स्थायी खाता नंबर परिचालन में नहीं होगा अगर आप पैन आधार को समय रहते लिंक नहीं कराते हैं। इसके हिसाब से व्यक्ति का केवाईसी को पूरा कराने के लिए लिंक होना जरुरी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने फरवरी 2020 में अधिसूचना के माध्यम से जानकारी दिया कि 2017, 1 जुलाई तक आवंटित किया हुआ व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर 2021 या किसी भी दूसरी तारीख तक आधार और पैन नहीं जोड़ा जाता है तो स्थायी खाता संख्या निष्क्रिय कर दी जाएगी।
लेनदेन में मदद करता है पैन
सेक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया ने जानकारी दिया है कि प्रतिभूति बाजार में पैन ही एकलौती पहचान संख्या घोषित हुई जिसकी मदद से आपको निवेश करने में परेशानी नहीं होगी। जारी हुई सूचना के मुताबिक पंजीकृत संस्थाओं के सूचना का दिया हुआ अनुपालन सुनिश्चित करने की जरुरत है और 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलने के दौरान सक्रिय पैन ही स्वीकारने की आवश्यकता है।