
Jahangirpuri Case : दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Case) में हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर पथराव और हिंसा के बाद जहां सुप्रीम कोर्ट ने (Jahangirpuri Case) बुलडोजर चलाए जाने पर रोक और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश एमसीडी को दिए हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद एमसीडी के मेयर ने कहा कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के मेयर इकबाल सिंह ने जहांगीरपुरी मामले को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही आगे कुछ भी किया जाएगा।
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Jahangirpuri Case[/caption]
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मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे या अवैध निर्माण किये हैं उनको आगे भी नोटिस देते रहेंगे। उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को स्वत: ही हटा लें और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग भी प्रदान करें।
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