
Kanpur News: खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। जहां की हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष की दो छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। हैरत की बात यह है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति से शिकायत करने के बावजूद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्राओं का दर्द उस समय छलक आता था, जब प्रोफेसर छात्रा को अपने केबिन में बुलाकर न केवल अश्लील बातें करता था, बल्कि यह भी कहता था कि यहां पर कैमरा नहीं लगा है।
शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने और परेशान छात्राओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार यादव को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बाद में उन्हें थाने से ही जमानत दे दी।
जानकारी के अनुसार एक पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह कानपुर की ही रहने वाली है। प्रोफेसर क्या करना चाहते हैं, ये शुरुआत में हमें नहीं पता चला। मगर, प्रोफेसर की नीयत का पता चलने के बाद उनके केबिन में जाना बंद कर दिया। छात्रा ने बताया कि प्रोफेसर ने करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी, जिस कारण उन्होंने यह बात अपने परिजनों को भी नहीं बताई। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस की होगी। छात्रा ने बताया कि वह बहुत डिप्रेशन में है।
दूसरी छात्रा लखीमपुर निवासी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। इस छात्रा कहना है कि जब भी वह डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर प्रोफेसर के केबिन में जाती थी तो मेरा हाथ जबरन फाइल के बहाने पकड़ लेता था। आरोप है कि प्रोफेसर बात-बात पर केबिन में बुलाते थे और बदतमीजी करता था। जब इस छात्रा ने विरोध किया तो प्रोफेसर ने कहा कि मेरे केबिन में कैमरा नहीं है। परेशान मत हो।
उधर, कानपुर के एसीपी स्वरूप नगर बृज नारायण सिंह ने बताया, कि आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ उनके पास अभी कोई साक्ष्य नहीं हैं। छात्रा के बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर आरोपी प्रोफेसर और उनके दोनों सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोनों छात्राओं की तहरीर पर नवाबगंज थाने की पुलिस ने दो अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें एचओडी डॉ. विनोद कुमार यादव के खिलाफ छेड़खानी और अश्लील कमेंट करने की एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि एचओडी के केबिन में जाने के लिए दबाव डालने के आरोप में यूनिवर्सिटी की गेस्ट फैकल्टी हरश्मीत कौर और अंचित अग्रवाल को धारा-120 बी के तहत साजिश का आरोपी बनाया गया है।