
Navjot Sidhu : पंजाब के पटियाल में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) गुरुवार को एक ओर जहां महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी बात जनता के सामने रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देेते हुए एक साल की सजा सुनाई है। यह सजा 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुनाई गई है। जेल में रहते हुए सिद्धू को श्रम भी करना होगा। उन्हें जल्द सरेंडर करना होगा, वर्ना पंजाब पुलिस अरेस्ट करेगी।
आपको बता बता दें कि इस बीच 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1,000 रुपये के जुर्माने से मुक्त करने के अपने आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें सिंह सिद्धू को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई है।
क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, क्योंकि मृतक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर, 2018 को मामले में सिद्धू पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने के अपने 15 मई, 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ था।
सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू पर शुरू में हत्या का मुकदमा चलाया गया था, हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसले को उलट दिया था। बता दें कि इस मामले में पिटाई के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू अगर अब सरेंडर नहीं करेंगे, तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा।
आपको बता दें कि सिद्धू आज पटियाला की सड़कों पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें झटका दिया है।