Noida News : बाटा पर ठोका मुकदमा, देने होंगे 11 हजार रुपये
Bata will be sued, will have to pay 11 thousand rupees
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:11 AM
Noida News : नोएडा। अगर आप अपने हकों को लेकर जागरूक हैं तो बड़ी से बड़ी संस्था को भी आप झुका सकते हैं। देश की नामचीन जूता कंपनी बाटा के खिलाफ एक जागरूक ग्राहक ने न केवल मुकदमा किया, बल्कि उसे जीता भी। अब तीन रुपये के कैरी बैग की एवज में बाटा को 11 हजार रुपये देने होंगे।
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हुआ यूं कि नोएडा के सेक्टर 141 शाहदरा निवासी राजवीर सिंह बाटा कंपनी के एक शोरूम से 18 मई 2019 को जूते और सैंडल खरीदने गए थे। उन्होंने 4927 रुपये के जूते और सैंडल खरीदे। इन्हें देने के लिए दो कैरी बैग कंपनी की ओर से दिए गए। इन कैरी बैग के बदले तीन रुपये प्रति बैग बाटा के शो रूम में वसूले गए। राजवीर सिंह पेशे से वकील भी हैं। वे एक ग्राहक के अधिकारों को जानते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाटा कंपनी के कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी।
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फिर क्या था, वकील साहब ने 28 जून 2019 को जिला उपभोक्ता फोरम गौतमबुद्ध नगर का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में 24 अगस्त 2022 को बहस हुई और ठीक एक महीने बाद 24 अगस्त को दो जजों अनिल कुमार पुंडीर और दया शंकर पांडे की बेंच ने इनके हक में आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया है कि 6 रुपये पर बांटा प्रबंधन 9 फीसदी ब्याज की दर से अदायगी करेगा। जबकि उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। एडवोकेट राजबीर सिंह ने चेतना मंच को बताया कि संविधान में हमें अधिकार मिले हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए।