Rajasthan- शहरी क्षेत्रों में घर में गाय रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य
बिना लाइसेंस नहीं रख सकेंगे घर में मवेशी
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 03:45 PM
Rajasthan- राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गायों या भैंसों को घरों में रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस और 100 वर्ग गज का क्षेत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही जानवरों के खुले में घूमते पाए जाने पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाने की बात की गई है।
राजस्थान (Rajasthan) में अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर में एक से अधिक गाय का बछड़ा नहीं रख सकता। इसके साथ ही घर में मवेशियों को पालने के लिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास मवेशियों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध है। मवेशियों के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम नगर निगमों और परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे।
मवेशियों के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकेंगे आवेदक -
मवेशियों से संबंधित जारी किए गए नए मापदंड के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदक के पास मवेशियों के रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। आवेदक मवेशियों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेगा इसके साथ ही मवेशियों के रखरखाव में कोई कमी आवेदक द्वारा नहीं की जाएगी। इसके बाद ही आवेदक को लाइसेंस प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि किसी आवेदक के पास गाय एवं बछड़े से अधिक मवेशियों की संख्या है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मवेशियों को मालिक के नाम एवं नंबर के साथ टैग करना अनिवार्य है।
सरकार द्वारा लाइसेंस के लिए ₹1000 का वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य संस्थानों मैं कार्य करने वाले आवेदकों को शुल्क में 50% की छूट मिलेगी।
सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति नहीं बेच सकेंगे चारा -
मवेशियों से जुड़े एक अन्य नियम के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति का मवेशियों का चारा नहीं बेच सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा उसे ₹500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
1. राजस्थान (Rajasthan) में पशुपालन से संबंधित जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पशुपालन तभी कर सकता है जब उसके पास पशुओं को रखने के लिए 170-200 वर्ग फुट का आच्छादित क्षेत्र तथा 200-250 वर्ग फुट का खुला क्षेत्र होगा।
2. कोई भी पशु मालिक पशुओं से मिलने वाले दूध अथवा अन्य किसी उत्पाद का व्यवसाय नहीं कर सकता है।
3. जानवरों की स्वच्छता से संबंधित किसी प्रकार की लापरवाही करने पर पशुपालक को ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
4. प्रत्येक 10 दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर गाय के गोबर का निस्तारण करना पशुपालक की जिम्मेदारी होगी।
5. गाय के उपले को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सुखाया जा सकता।
6. बिना लाइसेंस के चारा बेचने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।