Supreme Court: पति भी करता है पत्नी का रेप मामला ,सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 05:06 PM
New Delhi: कर्नाटक हाई कोर्ट के 23 मार्च के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने धारा 376 के तहत पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए रेप के केस को खत्म करने से इनकार कर दिया था। आरोप था कि आरोपी ने अपनी पत्नी को सेक्स स्लेव की तरह रखा था और वह अपनी पत्नी के साथ रेप करता था। कोर्ट ने आरोपी पर रेप के चार्ज को खत्म करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट के फैसले पर रोक लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही अडिशनल सिटी व सेशन कोर्ट द्वारा फैसले के बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्ण मूर्ति, हिमा कोहली भी शामिल हैं।
अगले हफ्ते मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगले आदेश तक कर्नाटक हाई को्ट के फैसले पर रोक रहेगी, साथ ही इस फैसले के तहत जो एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत बेंगलुरू में दर्ज की गई है उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
क्या कहा था हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई है। यह याचिका महिला के पति की ओर से दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवाह की संस्था का इस्तेमाल महिला पर पुरुष को कोई विशेष अधिकार नहीं दे सकता है और ना ही उसे यह लाइसेंस दे सकता है कि वह पत्नी के साथ बर्बरता करे। मौजूदा मामले कुछ सालों तक दंपति एक साथ रह रहे थे, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। महिला ने अपने और बच्चे के साथ शोषण के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कराया था।
क्या था पत्नी का आरोप जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पति को धारा 376 यानि रेप सहित अन्य आरोपों पर सुनवाई की थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके फैसले को रद्द किए जाने की मांग की थी। महिला ने पति पर आरोप लगाया था कि वह उसके साथ अप्राकृतिक तरह से यौन संबंध बनाता था। वह मेरी 9 साल की बेटी के सामने यह सब करता था। बाद में वह बेटी के निजी अंगों को भी छूता था और उसके साथ भी यौन शोषण करता था। पति धमकी देता था कि अगर वह उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसकी बेटी को पीटेगा। हालांकि इस पूरे मामले में पति का का कहना है कि उसपर लगे आरोप गलत हैं।