UP Government- तय मानक से अधिक आवाज होने पर तुरंत उतारे जाए लाउडस्पीकर-CM योगी
योगी आदित्यनाथ
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:11 AM
UP Government- पूरे देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार (UP Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में यह निर्देश जारी किया गया है सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद तय मानक सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर लाउडस्पीकर तुरंत उतार लिया जाए। इस निर्देश को पालन करते हुए अब तक प्रदेश में 100 से भी अधिक लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं जबकि सरकार द्वारा लगाए गए नियम का पालन करते हुए हजारों लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई है।
देश भर में हो रही धार्मिक हिंसा को देखते हुए योगी सरकार का फैसला -
गौरतलब है कि हिंदू धार्मिक पर्व हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) और रामनवमी (Ramnavami) के मौके पर, देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर के लेकर काफी बवाल हुआ और हिंसा जागृत हुई। देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे बवाल को देखते हुए अब देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) काफी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जिलों के साथ-साथ प्रदेश के हर हिस्सों में लाउडस्पीकर के लिए एक मानक ध्वनि सीमा तय कर दी है। और इससे अधिक आवाज होने पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लेने का निर्देश जारी किया गया है। जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने ऐसे धार्मिक स्थलों की थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है, जहां पर तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं।
धार्मिक पर्व व त्योहारों के दौरान प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे इसके लिए प्रदेश सरकार (UP Government) ने यह नियम लगाया है कि कोई भी धार्मिक यात्रा अथवा जुलूस निकालने से पहले आयोजकों द्वारा सरकार से परमिशन ली जाए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाए। प्रदेश में शांति बनी रहे इस को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है।
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन -
प्रदेश सरकार (UP Government) ने सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर तथा मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज उस धर्म स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जांच पड़ताल के दौरान यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर नियम उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया तो उस धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतार लेने का आदेश दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए।