
IAS Ritu Maheshwari: नोएडा प्राधिकरण की CEO के विरूद्ध हाईकोर्ट हुआ सख़्त, दिए कठोर आदेश, प्राधिकरण में मची खलबलीआईएएस रितु माहेश्वरी (IAS Ritu Maheshwari) ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और राहत की मांग की थी। लेकिन सोमवार को हुए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि - "यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो आपको इसका नतीजा झेलना पड़ेगा। आप एक आईएएस ऑफिसर है और आपको नियम पता है।" इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन (Cheif Justice of India NV Ramana) ने रोज हो रहे हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की।