Ghaziabad News : गाजियाबाद में 15 साल की उम्र पूरे कर चुके वाहनों के खिलाफ एआरटीओ विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। एआरटीओ विभाग ने 10 व 15 साल की मियाद पूरी कर चुके 226 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है। एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ये वाहन सड़क पर चलते मिले तो स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
एआरटीओ के आदेश को किया अनदेखा
एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 1848 बस रजिस्टर्ड है। इनमें 127 वाहन ऐसे हैं, जिनकी फिटनेस जांच नहीं कराई गई है। 226 वाहन ऐसे हैं, जिनकी 10 व 15 साल की मियाद पूरी हो चुकी है। एनजीटी के आदेश के हिसाब से इन वाहनों का संचालन दिल्ली एनसीआर में नहीं हो सकता। इसी वजह से एआरटीओ ने 226 स्कूलों के प्रबंधन को दो बार पत्र लिखकर या तो पंजीकरण निरस्त कराने या फिर एनओसी लेकर इनका पंजीकरण गैर जनपद या अन्य राज्य में कराने को कहा गया लेकिन स्कूल प्रबंधन ने एआरटीओ के आदेश का पालन नहीं किया।
वाहन मालिक के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
एआरटीओ ने अब इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीकरण निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई के बाद यदि यह स्कूल बस सड़क पर चलते दिखे तो वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इन वाहनों की सूची डीएम और पुलिस अधिकारियों को भी भेज दी गई है । एआरटीओ ने बताया कि जिले में सिर्फ 1495 स्कूली वाहनों के मानक पूरे हैं, जिनको सड़क पर चलने की अनुमति है।
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