UP 11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों के वेटेज पर फिर चर्चा तेज है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी आयोग को दी और चार सदस्यीय कमेटी बनी।

उत्तर प्रदेश में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर शिक्षामित्रों के लिए राहत के संकेत मिले हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली इस भर्ती में शिक्षामित्रों को भारांक यानी वेटेज दिए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2020 के आदेश की जानकारी दी है। इस आदेश में शिक्षामित्रों को आगामी शिक्षक भर्ती में एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने की बात कही गई थी।
उत्तर प्रदेश में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन में शिक्षामित्रों को वेटेज दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के बाद यह मामला सामने आया। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार को पत्र भेजा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2020 के आदेश की जानकारी दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पत्र मिलने के बाद चयन आयोग ने इस मामले पर निर्णय के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। अब कमेटी इस पूरे मामले का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट आयोग के सामने रखेगी। माना जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में शिक्षामित्रों के भारांक के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र लंबे समय से शिक्षक भर्ती में अपने लिए राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2020 के आदेश की जानकारी आयोग तक पहुंचने के बाद इस मामले में फिर से उम्मीद जगी है। मामले से जुड़े अधिकारियों के स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षामित्रों को राहत नहीं मिलती है तो इस मामले में कानूनी चुनौती की स्थिति बन सकती है। खबर में दी गई जानकारी के अनुसार, वेटेज नहीं मिलने पर शिक्षामित्र कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर पर हुई प्रक्रिया भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में 11508 सहायक अध्यापक पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने 17 मई को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। इसके करीब चार महीने बाद 15 सितंबर को चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। दी गई जानकारी के अनुसार, अधियाचन भेजते समय ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी चयन आयोग को देनी थी। हालांकि, उस समय यह जानकारी नहीं दी गई। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद शिक्षामित्रों को भारांक नहीं दिए जाने से संबंधित खबर सामने आने पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी आयोग को भेजी गई।
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अब शिक्षामित्रों के वेटेज के मामले में चार सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भर्ती से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद आयोग इस मामले में आगे का निर्णय ले सकता है। मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि, शिक्षामित्रों को भारांक देने का अंतिम निर्णय क्या होगा, यह आयोग और संबंधित स्तर पर होने वाली प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
शिक्षामित्रों के वेटेज का मुद्दा केवल चयन आयोग तक सीमित नहीं है। दी गई जानकारी के मुताबिक शासन स्तर पर भी इस विषय पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही नियमावली में संशोधन और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं देने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। शासन स्तर पर इसी सप्ताह इन मुद्दों को लेकर बैठक होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों और खासतौर पर शिक्षामित्रों की नजर अब आयोग की बैठक और आगे होने वाली शासन स्तर की प्रक्रिया पर रहेगी।
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फिलहाल 11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को वेटेज दिए जाने को लेकर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2020 के आदेश की जानकारी आयोग को भेजी जा चुकी है और आयोग ने मामले के अध्ययन के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अब कमेटी की रिपोर्ट और आयोग की बैठक में होने वाली चर्चा के बाद तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। शिक्षामित्रों को वेटेज मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम स्थिति संबंधित निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
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