
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिटायर अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह का ग्रेटर नोएडा के ओमीक्रोन-2 सेक्टर में मकान है। ग्रेटर नोएडा के इस मकान नम्बर ए-117 सेक्टर ओमीक्रोन-2 को श्रीमती सरिता सिंह ने मोहित कुमार नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था। किराए पर देते समय श्रीमती सरिता सिंह को यह नहीं पता था कि उनका नया किराएदार मोहित कुमार एक शातिर अपराधी है। मकान को किराए पर लेकर मोहित कुमार ने ग्रेटर नोएडा के इस घर पर अवैध कब्जा कर लिया। अचानक पैदा हुई इस अनहोनी के बाद श्रीमती सरिता सिंह ने अपर जिलाधिकारी (ADM ) की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। लम्बी सुनवाई के बाद ADM ने ग्रेटर नोएडा के इस घर को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया। एडीएम.... का यह आदेश 24 जनवरी 2024 का है।
ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के घर पर किए गए अवैध कब्जे का मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। मजबूरी में ग्रेटर नोएडा के ओमीक्रोन-2 के घर की मालकिन श्रीमती सरिता सिंह को दोबार ADM की अदालत की शरण में जाना पड़ा। ADM की अदालत में फिर से लम्बी सुनवाई चली। लम्बी सुनवार्ई के बाद अदालत ने ग्रेटर नोएडा पुलिस को आदेश दिया कि तुरंत मकान को खाली कराया जाए। इस आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अपराधिक किस्म के किराएदार से घर को खाली कराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी प्रोपर्टी किराए पर देते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किराएदार को रखने से पहले आपको उस किराएदार की पूरी बैकग्राउण्ड जानना जरूरी है। साथ ही उस किराएदार की सामाजिक बैक ग्राउण्ड का जानना भी बहुत जरूरी है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी प्रोपर्टी पर अवैध कब्जा हो सकता है। प्रोपर्टी को किराए पर देने से पहले उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम-2021 को एक बार ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें। Greater Noida :