
Greater Noida :ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से इस समय बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के गांव डाबरा में 24 अप्रैल वर्ष 2013 में हुए चर्चित चमन भाटी हत्याकांड में अदालत ने आज हत्यारों को सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी रिठौरी सहित 7 लोगों पर चमन भाटी की हत्या का आरोप लगा था। अदालत में पिछले 10 सालों से 7 आरोपियों पर ट्रायल चला। आज दोपहर स्पेशल कोर्ट (गैंगस्टर) के जज जगमोहन श्रीवास्तव ने ग्रेटर नोएडा के इस चर्चित हत्याकांड पर फैसला सुनाया। उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी रिठौरी, कुलवीर भाटी, उमेश पंडित व योगेश डाबरा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं इस हत्याकांड में आरोपी जोगेन्द्र उर्फ जुगला, यतेन्द्र व हरेन्द्र को सबूतों के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया।
सोमवार की दोपहर गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने रणदीप भाटी समेत चार कुख्यातों को हत्या के लिए दोषी कऱार दिया। इस फ़ैसले के मद्देनजऱ सूरजपुर जिला न्यायालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में रणदीप भाटी और चार अन्य आरोपियों को जेल से लाकर अदालत के सामने पेश किया गया।
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी डाबरा की 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा में स्थित डाबरा गांव में घर में घुसकर हमलावरों ने हत्या कर दी थी। ग्रेटर नोएडा के इस चर्चित हत्याकांड में रणदीप रिठौरी समेत पांच हमलावरों के नाम सामने आए थे। हमलावरों ने चमन भाटी (35 वर्षीय) के घर की चारदीवारी फांदकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सपा नेता चमन भाटी पर हमला उस समय हुआ था जब उसके दो गनर छुट्टी पर गए हुए थे।
चमन भाटी के बहनोई की कुछ हमलावरों ने साल 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में गांव के तत्कालीन प्रधान बिल्लू सिंह और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया था। सपा नेता चमन भाटी के परिवार के सदस्यों ने तब पुलिस को बताया था कि बिल्लू सिंह वास्तव में चमन भाटी को मारने आया था लेकिन गलती से उसके बहनोई की हत्या कर दी थी।
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