शादी अनुदान योजना के तहत सरकार दे रही है आर्थिक मदद। जानें कहाँ का सकते हैं आवेदन तथा कौन-कौन इस योजना के पात्र हैं। जानने के लिए पढ़े पूरी खबर।

Greater Noida News : आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौतमबुद्धनगर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विवाह की तारीख से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को शासन के आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं। विवाह के समय बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें आवेदन के दौरान केवल अपना पंजीकरण नंबर भरना होगा। Greater Noida News
आवेदन करने वाले व्यक्ति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक के खातों को PFMS पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विवाह का निमंत्रण पत्र, बेटी की आयु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना होगा। Greater Noida News
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पात्र परिवार किसी भी कार्यदिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में कमरा संख्या 111 में स्थित है। Greater Noida News
विज्ञापन