गौतमबुद्धनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी सहायता लेना चाहते हैं, तो आवेदन से पहले योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें।

Greater Noida News : आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गौतमबुद्धनगर में 20 नवंबर 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र जोड़े ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में संशोधन के बाद अब प्रत्येक पात्र कन्या के बैंक खाते में 64 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। कौन ले सकता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ? जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। कन्या या उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन अथवा जरूरतमंद होने चाहिए। इसके अलावा आवेदक परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में संशोधन के बाद सहायता राशि और खर्च का विवरण निर्धारित किया गया है। इसके तहत:
- 64,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में दिए जाएंगे।
- 21,000 रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री पर खर्च किए जाएंगे।
- 15,000 रुपये प्रति जोड़ा भोजन, टेंट, बिजली-पानी और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होंगे।
योजना के तहत अविवाहित कन्याओं के साथ विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी प्रावधान है। तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के मामले में कानूनी रूप से विवाह विच्छेद होना जरूरी है। विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के नाम से बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी जन सेवा केंद्र के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के निवासी संबंधित नगर निकाय कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने विकासखंड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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