ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब 11 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी का एक और बड़ा परिणाम सामने आया है। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब 11 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, यह फैसला 11 सितंबर 2026 को थाना सूरजपुर में वर्ष 2015 में दर्ज हत्या के मुकदमे में आया। पुलिस के मुताबिक मामले में मुकदमा अपराध संख्या 896/2015, धारा 302 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में न्यायालय ने ग्राम श्यौराजपुर निवासी मोहित पुत्र राजकिशोर तथा अनूप पुत्र गोपी को दोषी पाया। Greater Noida News
पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना सूरजपुर में दर्ज हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल, थाना सूरजपुर पुलिस और अभियोजन इकाई ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस का कहना है कि इसी प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2015 में दर्ज हुआ यह मुकदमा अब वर्ष 2026 में अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा है। इस फैसले को गौतमबुद्धनगर पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पुराने गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को अदालत से सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। Greater Noida News
अदालत ने दोषी पाए गए मोहित और अनूप को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के अनुसार यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस तरह अदालत के आदेश में दोनों दोषियों के लिए मुख्य सजा आजीवन कारावास है, जबकि अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। Greater Noida News
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में अभियोजन और पुलिस की बेहतर समन्वित पैरवी के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में भी मॉनिटरिंग सेल और संबंधित थाना पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में भी पुलिस के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल, थाना पुलिस और अभियोजन इकाई ने मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। Greater Noida News
गौतमबुद्धनगर पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का फोकस केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने पर भी है। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय का यह फैसला ऐसे मामलों में पुलिस की अभियोजन पैरवी की अहम भूमिका को भी सामने लाता है। वर्ष 2015 के इस हत्या मामले में लगभग 11 वर्ष बाद आए फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Greater Noida News
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