कोर्ट के आदेश पर 19 सितंबर को तेवतिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजीम निवासी शाहबेरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

बीते जनवरी की है, लेकिन पुलिस द्वारा समय पर रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के कारण पीड़िता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर 19 सितंबर को तेवतिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजीम निवासी शाहबेरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोपी ने खुद को तेवतिया रियल स्टेट फर्म से जुड़ा बताते हुए महिला को फर्म की परियोजना में फ्लैट होने की जानकारी दी। महिला आरोपी के साथ वहां गई और एक 2-बीएचके फ्लैट पसंद आने पर उसका सौदा 35 लाख रुपये में तय हो गया। 25 जनवरी 2026 को आरोपी ने उसे रजिस्ट्री के दस्तावेज दिखाने के बहाने अपनी कार में बैठने के लिए राजी कर लिया।
आरोप है कि कार में मोबाइल पर रजिस्ट्री के कागजात दिखाते समय आरोपी ने महिला के साथ अभद्रता शुरू कर उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की। पीड़िता के अनुसार शोर मचाने पर आरोपी ने गाड़ी रोककर उसे उतार दिया। पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन ही उसने बिसरख पुलिस के पास लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन लंबे समय तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली, जहां से आदेश मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने आरोपी अजीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन