
Greater Noida: थाना सूरजपुर क्षेत्र के सूरजपुर में एक मजदूरी करने वाले दंपत्ति की नन्हीं बच्ची की इज्जत को रौंदने वाले कलियुगी पड़ोसी ने जिला अदालत ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि थाना सूरजपुर क्षेत्र में बेलदारी का काम करने वाली श्रीमती महिला अपने पति व 10 साल की बच्ची के साथ रहते थे। बीते साल 31 मई 2021 को सुबह के समय दंपत्ति जब काम पर निकले तो उन्होंने पड़ोस में रहने वाले आशु पुत्र देवेन्द्र मूल निवासी नया गांव, कोतवाली उपरकोट जिला बुलंदशहर को अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए कहा।
जब शाम को दंपत्ति घर लौटे तो मासूम बच्ची ने बताया कि आशु चाचा ने उनके साथ गंदा काम किया है। इस मामले में पीडि़त बच्ची की मां ने थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज कराया। बच्ची का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने आरोपी आशु को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने इस मामले में आरोपी आशु को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रू0 का जुर्माना भी लगाया है।