
Greater Noida: करोड़ों रुपये के तुस्याना घोटाला के प्रमुख आरोपी और भाजपा एमएलसी के भाई कैलाश भाटी को सोमवार को भी हाईकोर्ट इलाहाबाद से कोई राहत नहीं मिल सकी है। तुस्याना भूमि घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 21 दिसंबर की तारीख तय की है। 21 दिसंबर के बाद ही कोर्ट जमानत देने या न देने पर विचार करेगा।
बता दें कि तुस्याना भूमि घोटाले के आरोपी और भाजपा विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी इस वक्त जेल में हैं।
आपको बता दें कि भाजपा के कद्दावर नेता व एमएलसी नरेन्द्र भाटी के भाई कैलाश भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रबंधक पद पर रहते हुए तुस्याना गांव में लगभग 250 करोड़ रूपये का भूमि घोटाला किया था। इस घोटाले के कैलाश भाटी मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने उसे बीते 16 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया था। उसके साथ पुलिस ने दीपक भाटी व कमल को भी पकड़ा था। इस भूमि घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया था।
कैलाश भाटी गौतमबुद्धनगर की लुक्सर जेल में बंद है। उनकी जमानत के लिए प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। सोमवार को भी यह मामला हाईकोर्ट के विद्धान न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन अदालत ने मामले का संज्ञान नहीं लिया और सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या 21 दिसंबर को भी मामले में सुनवाई हो पाती है या नहीं।
कानून के जानकारों का कहना है कि इस 250 करोड़ रूपये के भूमि घोटाले में एसआईटी ने जो सबूत जुटाए हैं उसके आधार पर कैलाश भाटी को जमानत मिलने में भी कई दिक्कतें आएंगी। तुस्याना भूमि घोटाले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। चेतना मंच लगातार इस घोटाले में शामिल घोटालेबाजों का पर्दाफाश कर रहा है।