ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र से अवैध निर्माण का सफाया, प्राधिकरण ने दी सख्त चेतावनी
भारत
चेतना मंच
09 Oct 2025 12:12 PM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार सुबह हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस अभियान में शिवम एंक्लेव नामक अवैध कॉलोनी में बने 10 से अधिक मकान और 15 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई एनजीटी के आदेश और प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। Greater Noida News
डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर बड़ी कार्रवाई
प्राधिकरण की यह सख्त कार्रवाई ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 में की गई जो हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आते हैं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ कालोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर इस इलाके में "शिवम एंक्लेव" के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे।यह कॉलोनी मुख्यतः उन लोगों को निशाना बना रही थी जो रोजगार की तलाश में दूर-दराज़ से ग्रेटर नोएडा आए हैं और मकान बनाने के लिए सस्ती जमीन की तलाश में रहते हैं।
एनजीटी के आदेश पर हुई संयुक्त कार्रवाई
एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में एक याचिका के बाद यह कार्रवाई सामने आई। याचिका में डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया था कि वह इसपर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करे। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने के कारण यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की।
लगाए गए 4 जेसीबी और 3 डंपर
अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सुबह 7 बजे शुरू हुई और लगभग दो घंटे तक चली। मौके पर 4 जेसीबी मशीनें और 3 डंपर तैनात किए गए थे। ध्वस्तीकरण के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो इसके लिए पुलिस बल भी पूरी तरह तैनात रहा।
कौन-कौन अधिकारी रहे मौजूद
कार्रवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी महाप्रबंधक ए.के. सिंह, ओएसडी राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सीवर विभाग से विनोद शर्मा, राजेश कुमार, रतिक, अभिषेक सिंह, नितीश कुमार, बिजेंद्र कुशवाहा, राजीव मोटला, राम किशन, भूपेंद्र त्यागी सहित सिंचाई विभाग और पुलिस की टीम मौजूद रही। पुलिस की ओर से पुलिस अधिकारी दीक्षा सिंह और भारी पुलिस बल तैनात था।
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी कि ग्रेटर नोएडा की अधिसूचित सीमा में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा, चाहे वह डूब क्षेत्र में हो या अन्य जगह। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण से वैधता की पूरी जानकारी अवश्य लें ताकि आपकी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनी में न फंसे। Greater Noida News