Greater Noida news : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में कोई ऊंचा निर्माण नहीं हो सकेगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण से अनापत्ति लेनी होगी। वहीं प्रशासन इस दायरे में आने वाले गांवों में मुनादी भी कराएगा जिससे कोई नया निर्माण नहीं हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में ढाई मंजिल ऊंचाई से अधिक कोई भी निर्माण होते मिलने पर इसे तत्काल तोड़ने की कार्रवाई भी यमुना प्राधिकरण करेगा।
ऊंचाई प्रतिबंध के बारे में मुनादी कराई जाएगी
यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि ऊंचाई प्रतिबंध लागू रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीईओ किरन जैन ने इसके लिए पब्लिक नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। इसके बाद अब डीएम मनीष वर्मा के निर्देश पर मुनादी कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्राधिकरण व प्रशासन संयुक्त रूप से मुनादी कराए जाने के काम इस दायरे में आने वाले गांवों में करेंगे। इस मुनादी में बताया जाएगा कि ढाई मंजिल से अधिक ऊंचा निर्माण नहीं करना है। अगर आबादी के अंदर भी ऐसा कोई निर्माण किया जाना है। इसके लिए जरूरी अनुमति प्राधिकरण से लेनी होगी। ऐसा अवैध रूप से बनने वाले बिल्डर फ्लोर व अन्य निर्माण को होने से रोकने के लिए किया जाना है।
मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने पर प्रतिबंध
यह ऊंचाई प्रतिबंध नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक रहेगा। एयरपोर्ट की सीईओ का कहना है कि यह मंजूरी केवल एक नियामक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उड़ान संचालन और नेविगेशन सिस्टम को किसी भी अवरोध से बचाने के लिए आवश्यकता भी है। ऐसा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमानुसार किया जाएगा। यीडा के सेक्टरों में भी यह नियम लागू रहेगा। ऐसे में एयरपोर्ट के नजदीक 20 किमी तक कोई भी निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र की अनापत्ति भी जरूरी होगी। एयरपोर्ट के नजदीक 20 किमी तक के दायरे में कोई मल्टीस्टोरी नहीं बनाई जा सकती है।