Greater Noida News ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों पर बड़ा एक्शन लिया है जिसके बाद यहां के बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। बिल्डरों द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण व संचालन न करने पर ग्रेटर नोएडा के 37 बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि सोसाइटियों में एसटीपी नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सोसाइटी के निवासियों ने प्राधिकरण के सीईओ से की थी शिकायत
सोसाइटी के सीवर को शोधित करने के लिए मानकों के अनरूप एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण व संचालन न करने वाले 37 बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
ग्रेटर नोएडा की अलग-अलग सोसाइटी के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से शिकायत की थी कि एसटीपी से शोधित किए बिना ही सीवरेज को नाले में बहाया जा रहा है। दरअसल, ग्रेटर नोएडा में 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया पर बनने वाले सभी प्रोजेक्टों को अपना एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाना और उसे फंक्शनल रखना अनिवार्य है, लेकिन कई सोसाइटियों के निवासी प्राधिकरण से लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके यहां एसटीपी नहीं बने हैं। कुछ सोसाइटियों में एसटीपी बने हैं तो वह फंक्शनल नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में भी 37 सोसाइटियों में बने एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं मिले। इनमें से कुछ एसटीपी मानकों के अनुरूप के अनुरूप बने नहीं हैं और कुछ का संचालन ठीक से नहीं हो रहा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर सीवर विभाग की तरफ से 37 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की षर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अपने रिहायशी प्रोजेक्ट में एसटीपी नहीं बनाए हैं, वे एसटीपी बनाकर शीघ्र चालू करें। जिन सोसाइटियों में बने हैं वे उनको नियमित रूप से संचालित करें। सीवर को शोधित करना अनिवार्य है। शोधित पानी को उद्यानीकरण में उपयोग करें। एनजीटीए की तरफ से भी इस बाबत सख्त आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सोसाइटियों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद सुधार न हुआ तो एनजीटी के आदेशों के मद्देनजर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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प्राधिकरण ने इन बिल्डरों को जारी किये नोटिस
- अजय इंटरप्राइज इरोज संपूर्णम सेक्टर दो
- निराला प्रोजेक्ट्स निराला ग्रीन सफायर सेक्टर दो
- एस इनफ्रासिटी एस सिटी सेक्टर एक
- स्टेलर कॉन्सिलेशन स्टेलर जीवन सेक्टर एक
- पैरामाउंट होमलैंड पैरामाउंट सेक्टर एक
- ट्राइडेंट इन्फ्राहोम ट्राइडेंट एंबेसी सेक्टर एक
- राजहंस इफ्राटेक राजहंस रेजीडेंसी सेक्टर एक
- अरिहंत इंफ्रा रियलेटर्स अरिहंत आर्डन सेक्टर एक
- वैलेंसिया होम्स हवेलिया वेलेंसिया सेक्टर एक
- सुपरटेक सुपरटेक इकोविलेज 1 सेक्टर एक
- पंचशील बिल्डटेक पंचषील हाइनिश सेक्टर एक
- स्टेलर स्प्रिंग स्टेलर वन सेक्टर एक
- अर्थकॉन यूनिवर्सल कासा रॉयल सेक्टर एक
- कैपिटल इंफ्राटेक होम्स कैपिटल एथेना सेक्टर एक
- स्टारसिटी रियल एस्टेट ऐस डिविनो सेक्टर एक
- अल्पाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एआईजी रॉयल सेक्टर एक
- एम्स गोल्फ टाउन एम्स ग्रीन एवेन्यू सेक्टर-4
- आस्था इंफ्रा सिटी आस्था स्ट्रीट सेक्टर-4
- साया बिल्डकॉन साया जिऑन सेक्टर-4
- देविका गोल्ड होम्स देविका गोल्ड होम्स सेक्टर-1
- गौड़ संस प्रमोटर्स संस्कृति विहार 10 एवेन्यू सेक्टर-16सी
- जिंदल प्रमोटर्स रक्षा अडेला सेक्टर-16सी
- सोलिटियर्स इंफ्राहोम रक्षा अडेला सेक्टर-16सी
- पृथ्वी लिंक बिल्डवेल वीवीआईपी होम्स सेक्टर-16सी
- एंजल इफ्राहाइट्स गैलेक्सी रॉयल सेक्टर-16सी
- जियोटेक होम्स प्रिस्टिन एवेन्यू सेक्टर-16सी
- वॉलरॉक इंफ्राटेक ऐश्वर्यम सेक्टर-16सी
- महागुन इंडिया महागुन मायवुड सेक्टर-16सी
- गैलेक्सी ड्रीम होम्स गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू-2 सेक्टर-16सी
- टाउनपार्क बिल्डकॉन व्हाइट ऑर्किड सेक्टर-16सी
- सैम इंडिया पाम ओलंपिया सेक्टर-16सी
- आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आरसिटी रेेजीडेंसी पार्क सेक्टर-16सी
- बुलंद बिल्डटेक बुलंद बिल्डटेक सेक्टर-16सी
- जेकेजी कंस्ट्रक्शन जेकेजी पाम कोर्ट सेक्टर-16सी
- इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एग्जोटिका ड्रीमविले सेक्टर-16सी
- जेएनसी कंस्ट्रक्न जेएनसी द पार्क सेक्टर-16सी
- ज्योतिर्मय इंफ्राकॉन वेदांतम सेक्टर-16सी
सीईओ ने क्या कहा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि जल को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे प्रदूषित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। जिन बिल्डर सोसाइटियों में एसटीपी नहीं बने हैं वे शीघ्र बनाकर उसे नियमित रूप से संचालित करें और जिन सोसाइटियों में बने हैं , लेकिन फंक्शनल नहीं है वे उनको तत्काल फंक्शनल करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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